जिला मंदसौर के समस्त किराना व्यापारी, होटल व्यवसायी, दूध डेयरी संचालक एवं खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली संस्थाओं के संचालकों से अपील है कि उनके द्वारा क्रय-विक्रय एवं निर्मित किए जाने वाले खाद्य पदार्थ पूर्णतः शुद्ध, सुरक्षित एवं आमजन के स्वास्थ्य के लिए हानिरहित हों।

जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। विगत दिनों की गई जांच के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं पाए जाने से आमजन के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता का विषय सामने आया है।

आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता की जांच हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। अतः समस्त खाद्य कारोबार संचालकों से आग्रह है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा अपने खाद्य कारोबार का FSSAI पंजीयन /लाइसेंस नियमानुसार अवश्य करवाएं।

यदि जांच के दौरान किसी संस्था अथवा खाद्य कारोबार संचालक द्वारा असुरक्षित, मिलावटी अथवा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय किया जाना पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की प्रकृति के अनुसार जुर्माने के साथ कारावास का भी प्रावधान है।

अतः जिले के समस्त खाद्य कारोबार संचालकों से पुनः अपील है कि आमजन के स्वास्थ्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का ही निर्माण एवं विक्रय करें तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

जिले में कहीं भी अशुद्ध, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण या विक्रय किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, मंदसौर में प्रदान करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।